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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का दौर जारी है. ऐसे में कई एनआरआई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हैं। जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है. कुछ एनआरआई का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है. एनआरआई के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद उनका पैन निष्क्रिय हो गया है. ऐसे में सीबीडीटी ने इस मामले में सफाई पेश की है.
सीबीडीटी ने कहा कि कुछ एनआरआई ने पैन के निष्क्रिय होने को लेकर चिंता व्यक्त की है, जबकि उन्हें पैन को आधार से लिंक नहीं करने की अनुमति है। सीबीडीटी ने अपनी ओर से स्पष्ट किया कि आयकर विभाग ने एनआईआर की आवासीय स्थिति की मैपिंग की है, जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति की जानकारी दी है। है। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनका पैन निष्क्रिय हो गया है.
ऐसी स्थिति में, कोई भी एनआरआई जिसका पैन निष्क्रिय हो गया है, उसे सहायक दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को अपनी आवासीय स्थिति की जानकारी देनी होगी। उन्हें अपने क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी से पैन डेटाबेस में आवासीय स्थिति को अपडेट करने के लिए कहना होगा। न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी का विवरण इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices पर क्लिक करके पाया जा सकता है।
आयकर विभाग ने कहा कि जिन एनआरआई ने निवासी स्थिति के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के साथ आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया है और तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनका पैन निष्क्रिय हो गया है। उसे सहायक दस्तावेजों के साथ पैन डेटाबेस में आवासीय स्थिति को अपडेट करने के लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ लिंक पर न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी को सूचित करना होगा।
आयकर विभाग ने कहा कि निष्क्रिय पैन सक्रिय पैन नहीं है। इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति पैन निष्क्रिय होने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।
(pc rightsofemployees)