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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को ऑफलाइन के लिए 25 अप्रैल को जारी किया था. अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इन दोनों फॉर्म को ऑनलाइन भी जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स इन फॉर्म के जरिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि
वित्तीय वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर-1 और 4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म को सक्षम किया गया है। इनकम टैक्स वेबसाइट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-1 और ITR-4 पोर्टल पर प्रीफिल्ड डेटा के साथ ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं। बता दें कि ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में वेतन से होने वाली आय (फॉर्म-16), बचत खाते से होने वाली ब्याज आय जैसे डेटा पहले से भरे होते हैं। एफडी आदि के साथ आता है।
जिनके लिए आईटीआर फॉर्म-1
ITR-1 उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है। इसके अलावा उसकी आय का स्रोत कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम से नहीं होना चाहिए। अगर उनकी आमदनी सैलरी से है या हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से है तो वे आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
आईटीआर फॉर्म-4 ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए होता है।
ITR-4 अपने व्यवसाय और पेशे से आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है और उनकी आय पर प्रकल्पित आधार पर कर लगाया जाता है। ऐसे करदाता आईटीआर फॉर्म आईटीआर-4 का इस्तेमाल कर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म में अंतर
ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी यानी ऑफलाइन फॉर्म से अलग होते हैं। क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी के मामले में, करदाता को फॉर्म बाद में डाउनलोड करना होता है और आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरना होता है। इसके बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वहीं, ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें केवल ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध डेटा को अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों के साथ क्रॉस-चेक करने की जरूरत होती है। इसके अलावा इनकम टैक्स के आंकड़ों का मिलान करने के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS के साथ डिटेल्स को क्रॉस चेक करना भी जरूरी है.
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल फरवरी में आईटीआर फॉर्म अधिसूचना जारी की थी। अभी वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है. वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
(pc rightsofemployees)