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ITR Fileing 2023: टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है.
अब आपको 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। सरकार ने इस बार आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माने की राशि बढ़ाने का भी प्रावधान किया है.
अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी
सरकार ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. जिसके चलते सभी टैक्स पेयर्स के लिए आखिरी तारीख से पहले अपना ITR फाइल करना जरूरी है। ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर भी चालू वित्त वर्ष के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर आप बाद में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उस पर भी आपको भारी जुर्माना देना होगा।
इसलिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है
जानकारों की मानें तो अगर किसी व्यक्ति की नियमित आय होती है। साथ ही अगर वह सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स स्लैब में आता है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ऐसा होता है तो उसे किसी बैंक से कर्ज की पेशकश नहीं की जाएगी। साथ ही टैक्स चोरी के मामले में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
दस्तावेजों की तरह भी काम करता है
आईटीआर फाइलिंग एक दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। आप इसे विभिन्न वित्तीय अनुप्रयोगों में प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कई बार लोन के लिए अप्लाई करते वक्त बैंकर वेरिफिकेशन के लिए ITR की कॉपी मांगते हैं. इससे आपकी नियमित आय का भी पता चलता है। इसके अलावा आईटीआर क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी और ऐसे ही दूसरे जरूरी कामों में भी आपकी मदद करता है।