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आईटीआर फ़ाइल: आयकर रिटर्न दाखिल करना भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। देश में कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 का इस्तेमाल करना टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक अनिवार्य हिस्सा है।
फॉर्म 16 नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, और आय और कर कटौती के लिए एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। कभी-कभी कई कंपनियां कर्मचारियों को अपना फॉर्म 16 उपलब्ध कराने में काफी समय ले सकती हैं, लेकिन इस दस्तावेज के अभाव में करदाताओं को अपने कर कार्यों को पूरा करने से नहीं रोकना चाहिए।
ऐसे में अगर आपको टैक्स फाइल करने के लिए अभी तक फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप सैलरी स्लिप, बैंक डिटेल्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और रेंट इनकम रसीद जैसे इनकम से जुड़े डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करके ITR फाइल कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ विभिन्न स्रोतों से कुल आय की सटीक गणना की सुविधा प्रदान करेंगे। सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित सभी आय का कोई विवरण अधूरा नहीं रहना चाहिए।
सबसे पहले, उन कटौतियों और छूटों की पहचान करें जिनके लिए आप भारतीय आयकर अधिनियम के तहत पात्र हैं। इस तरह की कटौतियों में बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान और गृह ऋण भुगतान आदि शामिल हो सकते हैं। लागू कटौतियों का पता लगाने के लिए सहायक दस्तावेजों की जांच करें।
फॉर्म 26AS ऑनलाइन उपलब्ध होगा
फॉर्म 26एएस एक्सेस करें, जो आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है। दर्ज किए गए कर क्रेडिट और भुगतान किए गए करों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। नियोक्ताओं और अन्य संस्थाओं द्वारा काटे गए कर की सटीकता को पूरी तरह से सत्यापित करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कर क्रेडिट अनजाने में अनदेखा नहीं किया गया है।
इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करें
टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करें। ग्राहक अनुकूल इंटरफेस फॉर्म भरने की प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा और सटीक जानकारी दर्ज करने में सहायता करेगा। आय की घोषणा करते समय, उपलब्ध दस्तावेजों और गणना किए गए आंकड़ों पर भरोसा करते हुए सावधान और पारदर्शी रहें।
इस पर विशेष ध्यान दें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरी स्लिप, बैंक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट प्रूफ सहित सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इन दस्तावेजों को भविष्य में कर विभाग द्वारा सत्यापन उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। संदर्भ और रिकॉर्ड रखने के लिए टैक्स रिटर्न आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें। ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। जिन लोगों को परेशानी हो रही है वे टैक्स प्रोफेशनल्स या चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं।
(pc rightsofemployees)