आईटी विभाग ने बढ़ाई तारीख, फिर भी नहीं हुआ काम तो रोजाना लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

Preeti Sharma | Friday, 02 Jun 2023 01:54:47 PM
IT department has extended the date, still this work is not done, then a fine of Rs 1000 will be imposed daily

आयकर विभाग ने एसएफटी यानी वित्तीय लेनदेन का विवरण दाखिल करने की समय सीमा कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दी है।

आयकर विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से कहा है कि उनके ग्राहकों द्वारा किए गए बड़े लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए एसएफटी रिटर्न दाखिल करने के लिए उनके पास कुछ और दिन हैं। इससे पहले एसएफटी का ब्योरा देने की आखिरी तारीख 31 मई थी।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. आईटी विभाग ने कहा कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर एक साथ रिटर्न फाइल करने की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं. ऐसे में एफएफटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा अभी कुछ दिन और जारी रहेगी। बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों, एनबीएफसी, बॉन्ड/डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों आदि को एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

क्या एसटीएफ से संबंधित वित्तीय लेनदेन की सीमा विवरण (एसएफटी) है

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी के लिए वित्तीय लेन-देन की एक सीमा तय की गई है और इस सीमा के पार होने पर कर विभाग को सूचित करना जरूरी है। एसएफटी रिटर्न देर से दाखिल करने पर प्रति दिन 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं, गलत स्टेटमेंट फाइल करने पर भी आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। एसएफटी के माध्यम से, आयकर विभाग एक व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन की निगरानी करता है।

आईटी की नजर लाखों के लेनदेन पर रहती है

अगर आपके बचत खाते में 10 लाख रुपये या चालू खाते में 50 लाख रुपये जमा हो गए हैं। 30 लाख रुपये से अधिक की जमीन या कोई संपत्ति खरीदी हो। ऐसे मामलों की जानकारी एसएफटी के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को देनी होती है। अगर बैंक के सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जमा है तो बैंक को SFT फाइल करना होता है। अचल संपत्ति के मामले में रजिस्ट्रार को 30 लाख रुपये से ऊपर के सौदों पर एसएफटी फाइल करनी होती है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा के म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या शेयर खरीदते हैं तो जारीकर्ता को यह काम करना होता है।

एसएफटी रिटर्न के पंजीकरण और जमा करने के लिए, संस्थाओं को आधिकारिक वेबसाइट https://report.insight.gov.in पर जाना होगा। डाकघरों और उप-पंजीयकों के पास टिन सुविधा केंद्रों को सीधे विवरण जमा करने का विकल्प है।

(pc rightsofemployees)



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.