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ट्रेन टिकट नियम: भारतीय रेलवे द्वारा रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं और इसे यात्रा का सबसे सुरक्षित और सस्ता साधन माना जाता है। लेकिन, ट्रेन में सफर को लेकर कई तरह के नियम (Indian Railway Rule) होते हैं.
इसी तरह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार (Waiting at Railway Station) करने को लेकर भी नियम है, जिसका पालन न करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. तो चलिए हम आपको रेलवे का एक ऐसा नियम बताते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है और इस वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है।
ट्रेन प्रतीक्षा नियम
ट्रेन से यात्रा करने के लिए अक्सर लोग समय से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन टिकट लेने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने की समय सीमा होती है और इसका पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना देना पड़ता है. सकना। तो आइए हम आपको रेलवे के इस नियम के बारे में बताते हैं।
प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा करने के नियम
ट्रेन का टिकट लेकर अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां रुकने के खास नियम हैं। अगर आपकी ट्रेन दिन की है तो आप ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच सकते हैं और अगर आपकी ट्रेन रात की है तो आप ट्रेन के समय से 6 घंटे पहले स्टेशन पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
वहीं, ट्रेन से उतरने के बाद भी यही नियम लागू होता है और दिन में उतरने पर 2 घंटे स्टेशन पर रुक सकते हैं, जबकि रात में 6 घंटे। हालांकि इसके लिए आपको टिकट अपने पास रखना होगा और टीटीई के कहने पर उसे दिखाना होगा।
ज्यादा देर रुकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा
यदि आप निर्धारित समय से अधिक समय तक रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। यानी अगर आप किसी स्टेशन पर दिन में ट्रेन के समय से 2 घंटे से ज्यादा और रात में ट्रेन के समय से 6 घंटे से ज्यादा रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. ऐसा नहीं करने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्लेटफॉर्म टिकट (प्लेटफॉर्म टिकट नियम) की वैधता भी सिर्फ 2 घंटे की होती है और अगर आप इससे ज्यादा रुकते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
(pc rightsofemployees)