Indian Railways New Rules: जानिए क्या आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं?

Preeti Sharma | Saturday, 13 May 2023 02:04:15 PM
Indian Railways New Rules: know about that can you carry liquor in train ?

Indian Railway New Rules: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो इस दौरान आपको कई नियमों का पालन करना होता है।


कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ यात्री ट्रेन में शराब पीकर सफर करते हैं... या कई बार यात्री ट्रेन में साथ में शराब लेकर सफर करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब ले जाने के क्या नियम हैं? क्या आप ट्रेन में शराब ले सकते हैं?

अलग-अलग राज्यों में शराब को लेकर अलग-अलग नियम हैं

आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाना उस राज्य पर निर्भर करता है जिसके लिए आप सफर कर रहे हैं क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। संविधान में इस बात को लेकर छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से शराब को लेकर नियम बना सकते हैं.

जबकि रेलवे के अधिकारी ने जानकारी दी

, ट्रेन, मेट्रो या बस जैसी किसी भी परिवहन सुविधा के माध्यम से शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब के साथ यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे द्वारा सख्त कदम उठाए जाते हैं।

500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा,

इन लोगों के खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में किसी अन्य प्रतिबंधित वस्तु के साथ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अगर इस मद से किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उस व्यक्ति को करनी होगी।

कई राज्य शुष्क राज्य हैं

वर्तमान में देश में कई सूखे राज्य हैं जैसे बिहार और गुजरात पूरी तरह से सूखे राज्य हैं। यहां शराब के साथ पकड़े जाने पर कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर शराब की बोतल खुली मिली तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा अगर ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह भी शराब के संबंध में टैक्स चोरी का मामला हो सकता है. ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

(pc rightsofemployees)



 


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