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ट्रेन टिकट: रेलवे से सफर करने वालों की संख्या करोड़ों में है। रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है।
वहीं रेलवे से यात्रा करना भी काफी आरामदायक होता है और कम दूरी की यात्रा भी रेलवे से कम पैसों में की जा सकती है। हालांकि जब भी रेलवे से सफर करें तो एक जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है।
दरअसल, ट्रेन में चढ़ने से पहले यह काम करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां हम आपको रेलवे टिकट के बारे में बता रहे हैं। अगर आप बिना ट्रेन टिकट के रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है। बिना रेल टिकट के ट्रेन से यात्रा करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। रोजाना कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में बिना टिकट ट्रेन से सफर करते हैं।
रेलवे टीटीई
रेलवे टीटीई द्वारा ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं, जुर्माना आपकी यात्रा के लिए आने वाले टिकट से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जब भी आप रेलवे से यात्रा करें तो वैलिड टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करने पर रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा का भी प्रावधान है.
ऐसा लगता है कि अगर कोई बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है. व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी या स्टेशन जहां से ट्रेन शुरू हुई थी, के लिए सामान्य एकल किराया और रु. 250/- या किराए के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाता है।
(pc rightsofemployees)