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Income Tax Update: आयकरदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी इनकम पर लगने वाले भारी टैक्स से परेशान हैं तो अब वित्त मंत्री ने आपको एक बड़ी खुशखबरी दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपको 10 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जी हां…बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको 10 लाख तक की आय पर भी जीरो टैक्स देना होगा.
10 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा
अगर आप समझदारी से टैक्स प्लानिंग करते हैं तो 10 लाख तक की आय पर भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा।
सरकार ने बढ़ाया छूट का दायरा
आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में नई टैक्स व्यवस्था में बेसिक टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने इस दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि पुराने टैक्स सिस्टम में होम लोन से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी तक टैक्स सेविंग की सुविधा मिलती है।
10 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतनभोगी लोग 10 लाख रुपये तक की आय पर भी टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठीक से योजना बनाना बेहद जरूरी है. अगर कोई करदाता पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ठीक से योजना बनाता है तो वह 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकता है।
टैक्स कैसे बचाएं?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश कर 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इस 1.5 लाख रुपये को काटने के बाद आपकी टैक्स देनदारी घटकर 8.5 लाख रुपये रह जाएगी.
आप किन तरीकों से कितना टैक्स बचा सकते हैं?
इसके अलावा एनपीएस में आप 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसे आप सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने घर लिया है तो आप 2 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। वहीं, मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप उनके नाम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती पा सकते हैं।
जीरो टैक्स देना होगा
इसके अलावा, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 5 लाख रुपये की आय पर कर 12,500 रुपये (2.5 लाख रुपये का 5%) है। ऐसे में इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपये की छूट मिलती है, क्योंकि तमाम कटौतियों का फायदा उठाकर आप भी 5 लाख के स्लैब में आ गए हैं और आपको जीरो टैक्स देना होगा.