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इनकम टैक्स रिटर्न: अगर लोगों की इनकम टैक्सेबल है तो उन्हें इनकम पर टैक्स देना होगा। अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, जिसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है।
वहीं, सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इन बदलावों की घोषणा बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। आइए जानते हैं इसके बारे में...
इनकम टैक्स रिटर्न
मौजूदा समय में देश में दो तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न एक पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत फाइल किया जाता है और दूसरा नई टैक्स व्यवस्था के तहत। बजट 2023 पेश करते हुए मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों की घोषणा की गई। इसके साथ ही नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया।
इनकम टैक्स स्लैब
इन बदलावों के तहत अब अगर कोई टैक्सपेयर नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत ITR फाइल करता है तो उसे अब तीन लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना तक थी। इसके बाद अगर 3-6 लाख रुपये सालाना आय है तो उस पर 5 फीसदी टैक्स भरना होगा. वहीं, 6-9 लाख रुपये सालाना आय पर 10 फीसदी टैक्स भरना होगा.
टैक्स स्लैब वहीं जिन लोगों की सालाना आय 9-12 लाख रुपये है, उन्हें 15 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर किसी की सालाना आय 12-15 लाख रुपये है तो उसे 20 फीसदी टैक्स भरना होगा. वहीं, लोगों को 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स फाइल करना होगा. ऐसे में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में 6 टैक्स स्लैब निर्धारित किए हैं।