- SHARE
-
Income Tax Return: लोगों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें एक इनकम टैक्स भी शामिल है। जिन लोगों की आय अधिक होती है, उन्हें अपनी आय पर कर देना पड़ता है।
हालांकि इस बार बजट में करदाताओं को राहत देने का भी ऐलान किया गया था. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए गए. जिससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को राहत मिलेगी.
इनकम टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए नई टैक्स व्यवस्था में कई बदलावों की घोषणा की थी. इस बदलाव के तहत पहले जहां 2.5 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर दिया गया. इसका मतलब है कि तीन लाख रुपये की सालाना आय पर इनकम टैक्स स्लैब में जीरो टैक्स देना होगा.
कर में छूट
वहीं, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम ऐलान किया। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को सालाना 7 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जिससे उन्हें टैक्स नहीं देना होगा.
मानक कटौती
इसके साथ ही मोदी सरकार की तरफ से एक और अहम ऐलान किया गया, जिससे टैक्सपेयर्स को और राहत मिली। दरअसल, बजट 2023 में निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान किया गया था कि अब करदाताओं को नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिल सकेगा. वेतनभोगी लोगों को 50 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलने से लोगों को कुछ और राहत मिली है। इससे उन लोगों को 7.5 लाख रुपये सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.