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आयकर नियम: वेतनभोगियों के लिए आयकर विभाग की ओर से अच्छी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने किराया-मुक्त घरों से जुड़े नियमों में कुछ बदलावों को लेकर अधिसूचना जारी की है।
नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों की टेक होम यानी इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
इनकम टैक्स नियम: देश में नौकरीपेशा लोगों के लिए अब एक नया नियम आया है। इसके लागू होने के बाद वेतनभोगी वर्ग की इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह राहत भरी खबर आयकर विभाग से आई है। आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया-मुक्त आवास के नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है.
इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी. इससे कर्मचारी ज्यादा बचत कर सकेंगे. किराया-मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गया है।
वैल्यूएशन बदल जाएगा
सीबीडीटी के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, जो कंपनी के स्वामित्व वाले घर में रहते हैं। अब उनके वैल्यूएशन असेसमेंट में बदलाव आया है. नए नियम के मुताबिक जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से बिना साज-सज्जा वाला आवास दिया जाता है. ऐसे आवास का स्वामित्व कंपनी के पास ही होता है।
इसका वैल्यूएशन अब अलग होगा. अब उन शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है, वहां एचआरए वेतन का 10 प्रतिशत होगा। पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर था।
कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा?
इसे हम सरल भाषा में ऐसे समझते हैं. मान लीजिए कि कोई कर्मचारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए घर में रह रहा है। उसकी गणना अब नये फार्मूले के तहत की जायेगी. इसकी वजह यह है कि रेट कम कर दिया गया है. इसका मतलब है कि कुल सैलरी से कम कटौती होगी. जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी हर महीने बढ़ेगी. इस मामले में जानकारों का कहना है कि इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी. उनकी बचत बढ़ेगी. सरकारी राजस्व में कमी आएगी।