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सरकार ने चैरिटी पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के नियम सख्त कर दिए हैं। मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों को किए गए दान पर कर लाभ का दावा किया जा सकता है। यह कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत उपलब्ध है।
अब सरकार ने इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के नियमों में बदलाव किया है। अब इसके लिए टीडीएस जैसा सर्टिफिकेट जरूरी होगा। यह सर्टिफिकेट आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है नया प्रावधान?
धारा 80 जी के नए प्रावधान के अनुसार दान प्रमाण पत्र को दान का प्रमाण माना जाएगा। इसे इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। इससे पहले, दान पर कर लाभ का दावा करने के लिए इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी। यह नियम वित्त वर्ष 2020-21 तक लागू था। फिर जिस संस्थान को दान दिया जा रहा है, उसके द्वारा जारी रसीद की मदद से कर लाभ का दावा किया जा सकता है। उसके बाद सरकार ने इस नियम में बदलाव किया।
दान प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करने समेत अन्य फायदे लेने के नियम बनाए हैं। अब सेक्शन 80G के तहत दान पर टैक्स-लाभ क्लेम करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है. अब धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान का मिलान करदाताओं द्वारा किए गए दावों से किया जाता है।
इसके लिए चैरिटेबल संस्था या एनजीओ को एक वित्तीय वर्ष में मिले सभी दान का ब्योरा आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालना जरूरी है। इसके अलावा दान-पुण्य करने वाले व्यक्ति को अलग से सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है।
डोनेशन स्टेटमेंट 31 मई से पहले फाइल करना होगा
दान प्राप्त करने वाली संस्था या एनजीओ को फॉर्म 10बीडी में दान का विवरण दाखिल करना होता है। इसे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना आवश्यक है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मई से पहले संस्था या एनजीओ के लिए दान का विवरण दाखिल करना आवश्यक है।
उदाहरण की मदद से समझें
इसे हम एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप 1 अगस्त 2022 को किसी मान्यता प्राप्त संस्था को 1 लाख रुपये दान करते हैं। यह दान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जाता है। दान प्राप्त करने वाली कंपनी को 31 मई, 2023 तक आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा।
जब आप वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको डोनेशन सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी देनी होगी। आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी का मिलान संस्था द्वारा दाखिल किए गए दान के विवरण से करेगा। आपका टैक्स बेनिफिट का क्लेम मैच होने के बाद ही मंजूर होगा।