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ITR Filing Last Date: बिना किसी जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 यानी आज है. करदाता विभाग के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं, जो करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में सहायता करने के लिए आज पूरे दिन खुला रहता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के अनुसार, जो कोई भी देर से आईटीआर दाखिल करेगा, उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
समस्या का सामना करना पड़ रहा है
अगर छोटे करदाताओं की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 31 अगस्त की समयसीमा पूरी होने के साथ ही कई करदाताओं को टैक्स चुकाने की जल्दी है. लेकिन कई करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करते समय किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने किसी भी कारण से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। साथ ही अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की.
आईटीआर फाइलिंग पोर्टल डाउन
यूजर अमित शर्मा ने लिखा कि आईटीआर फाइलिंग पोर्टल डाउन हो गया है, कृपया बताएं कि यह कब मान्य होगा? एक अन्य यूजर प्रकाश ने लिखा कि वेबसाइट दो दिनों से बंद है और उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हमें टैक्स कैसे देना चाहिए? कृष्णा अरोड़ा ने लिखा कि पेज अभी लोड हो रहा है, आईटीआर नहीं भर पा रहे हैं, हर बार लॉगइन से जुड़ी दिक्कत आ रही है। आईटीआर को लेकर ट्विटर पर 'आईटीआर पोर्टल स्लो', 'लेट फीस माफ करें', 'आईटीआर डेडलाइन बढ़ाएँ' ट्रेंड कर रहे हैं।
ये है सरकार का पूरा प्लान हालांकि वित्त सचिव पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार की आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. वित्त सचिव ने पिछले दिनों कहा था कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आईटीआर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आपको बता दें कि अब तक के अपडेट के मुताबिक इस बार 6 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है.
(pc rightsofemployees)