- SHARE
-
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस: अगर आपने अभी तक ITR फाइलिंग नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लें ये काम क्योंकि इस बार भी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
हां, ट्रैफिक बढ़ने के कारण कुछ दिनों बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-23 के लिए 11 जुलाई 2023 तक 2 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. यह संख्या पिछले साल के आंकड़ों से ज्यादा है.
हो सकता है आपने भी आईटीआर दाखिल किया हो. इसमें अगला सवाल यह है कि आपका रिफंड अभी तक आया है या नहीं. अगर नहीं आया तो हो सकता है आपसे गलती हो गई हो. इसलिए इसे एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है. हालांकि, अब रिटर्न की प्रक्रिया काफी तेज है और अब इनकम टैक्स रिफंड 7 से 10 दिन में आ जाता है. फिर भी अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई हो.
1.रिफंड में देरी के कारण
अगर आपके आईटीआर में अधूरी जानकारी दी गई है तो आपका रिफंड रोका जा सकता है. इसके लिए आप आईटीआर प्रीव्यू चेक कर सकते हैं. इसके बाद आप अन्य जानकारी और दस्तावेजों के साथ अपने मूल्यांकन अधिकारी से जुड़ सकते हैं।
आईटीआर में पूरी जानकारी न देना
अगर आपने टैक्स के चलते किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाया है या आपके कैलकुलेशन में किसी तरह की गलती हुई है तो भी आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। नोटिस मिलने पर आयकर विभाग द्वारा आपका किसी भी प्रकार का रिफंड रोका जा सकता है।
3. रिफंड अनुरोध में गलती
अगर आपके रिफंड अनुरोध में कोई गलती है तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। ऐसे में आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है तो आपको रेक्टिफिकेशन आईटीआर फाइल करना होगा.
4. कटौती में अनियमितता:
कई बार आईटीआर फाइल करने के बाद यह बात पकड़ में आ जाती है. चेक करने पर पता चलेगा कि आपसे आईटीआर कटौती को लेकर किसी तरह की गलती हो गई है. ऐसे में अगर आपने सही कटौती का दावा नहीं किया है तो आपको संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा।
5. गलत बैंक खाते की जानकारी
यदि किसी भी तरह से आपके बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज की गई है, तो आपका रिफंड रोका जा सकता है। दरअसल, रिफंड के लिए आपके खाते की डिटेल का सही होना सबसे जरूरी है। एक बार जांच लें, यदि विवरण सही नहीं है, तो इस स्थिति में आपको 'रिफंड री-इश्यू' का अनुरोध करना होगा।
(pc rightsofemployees)