- SHARE
-
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जो लोग 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं उन्हें अब जुर्माना भरना होगा. आईटीआर दाखिल करने वालों को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा रहा है.
सभी रिटर्न की जांच आयकर विभाग द्वारा की जाती है। जिसके बाद जिस भी रिटर्न में उन्हें कोई गड़बड़ी या कमी मिलती है तो उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। कई बार छोटी सी गलती की वजह से भी आपको ये नोटिस मिल सकता है. कुछ समय पहले, आयकर विभाग ने कुछ वेतनभोगियों को नोटिस भेजकर उनके रिटर्न में दावा की गई आय और कटौती का प्रमाण मांगा था। अगर आपको भी किसी कारण से आयकर विभाग से नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए?
इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार आयकर रिटर्न में दाखिल दावे ऐसे होते हैं, जिनसे आयकर विभाग का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसे में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है. अगर आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस मिले तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और न ही घबराना चाहिए. नोटिस में जवाब देने की समय सीमा भी लिखी हुई है. जानिए जब आपको भी आयकर विभाग से नोटिस मिले तो क्या करें।
सबसे पहले ध्यान से पढ़ें
जब भी आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिले तो सबसे पहले आपको उसे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको हर चीज ध्यान से पढ़नी होगी.
किसी पेशेवर से सलाह लें
अगर आपको आयकर विभाग से मिले नोटिस में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं। आप उस नोटिस को किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जा सकते हैं। इसके जरिए आप आसानी से फीडबैक दे सकते हैं।
दस्तावेज़
आपने जो भी दस्तावेज एकत्रित आईटीआर में विवरण दिया है। इसे इकट्ठा करो। नोटिस में उल्लिखित सभी विसंगतियों को इन दस्तावेजों के माध्यम से समझा जा सकता है।
उत्तर देने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार करें
जब भी आप आयकर विभाग से मिले नोटिस का जवाब देने वाले हों तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि आपका उत्तर बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको सबूत भी देना होगा.
(pc rightsofemployees)