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आयकर नोटिस: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जानकारी दी है कि आयकर विभाग ने एक लाख से अधिक करदाताओं को आयकर नोटिस जारी किया है.
यह नोटिस आईटीआर दाखिल न करने और गलत आय की जानकारी देने के कारण जारी किया गया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ये नोटिस उन करदाताओं को भेजा गया है जिनकी आय 50 लाख से अधिक है. ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी बकाया टैक्स का भुगतान हो जाएगा.
उनके मुताबिक, आईटी विभाग इन नोटिसों के समाधान के लिए तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इससे इनकम टैक्स कलेक्शन जरूर बढ़ा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश के आयकर दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.
नोटिस दो कैटेगरी में भेजे गए हैं
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने करदाताओं को कुल दो कैटेगरी के नोटिस भेजे हैं. पहले वे लोग जिन्होंने आय छिपाई है और कम टैक्स चुकाया है और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने टैक्स देनदारी होने के बावजूद आईटीआर दाखिल नहीं किया है। बता दें कि ज्यादातर मामले उन लोगों के हैं जिनकी आय सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा है. ये सभी मामले 4 से 6 साल पुराने हो सकते हैं.
इतने सारे करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया
आयकर दिवस के अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इसमें से आधे पर कार्रवाई भी हो चुकी है. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख करीब आ रही है.
ऐसे में आयकर विभाग बार-बार लोगों को समय पर आईटीआर दाखिल करने की सलाह दे रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. ऐसे में बिना पेनल्टी के टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई तक अपना काम पूरा कर लें.
(pc rightsofemployees)