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इनकम टैक्स नोटिस: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल आईटीआर में फॉर्म 16 फाइल करते समय भूलकर भी न करें ये गलती... नहीं तो सीधे आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है.
टैक्स रिटर्न पाने के लिए हर साल आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इसके लिए आप सभी को फॉर्म-16 की जरूरत है। इसमें आपकी इनकम, उसमें से डिडक्शन और आपकी सैलरी से जुड़ी कई अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 203 के तहत हर कंपनी को टीडीएस दिखाते हुए फॉर्म-16 के जरिए अपने कर्मचारी की आय की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. इस साल आपको 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना चाहिए।
जब आपको फॉर्म-16 मिल जाएगा, तब आपको कई तरह की जानकारियां चेक करनी होंगी। इसमें आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि आपको जो कटौती मिल रही है वह सही हो। इस तरह की कटौतियों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंट (LTA) शामिल हैं।
आईटीआर फाइल करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-
– फॉर्म 16 पर लिखा पैन नंबर सही है या नहीं, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए. अगर यह गलत है तो यह फॉर्म 26एएस में नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे।
आपको अपना नाम, घर का पता, कर कटौती और संग्रह खाता संख्या जैसे अन्य विवरण की जांच करनी होगी। इसकी सावधानीपूर्वक जांच करें।
- आपको फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना रिटर्न) में दिखाए गए टैक्स की तुलना करनी चाहिए। आपको अपने वेतन से काटे गए टैक्स की कई बार जांच करनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत है, तो आप फॉर्म 16 में नियोक्ता को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सुधार का अनुरोध करें। जानकारी की।
अगर आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो आप कटौती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित करें कि फॉर्म 16 में दी गई सभी जानकारी सही है।
अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको पुरानी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लेना चाहिए।
(pc rightsofemployees)