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इनकम टैक्स रिटर्न: इनकम टैक्स रिटर्न हर उस शख्स को फाइल करना होता है, जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है। नए वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जो टैक्सपेयर्स को पता होने चाहिए।
वहीं, बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए, जिनका असर लोगों पर पड़ेगा. साथ ही लोगों को टैक्स स्लैब में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
रुपये तक कोई कर नहीं।
नई आयकर व्यवस्था के लागू होने के साथ ही आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस दौरान बेसिक छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों और करदाताओं के लिए टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. ऐसे में अगर आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 7 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
आयकर स्लैब
इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं. इसके तहत 3 लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख रुपये सालाना आय पर 5%, 6-9 लाख रुपये सालाना आय पर 10%, 9-12 लाख रुपये सालाना आय पर 15% .
आयकर
वहीं अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था से टैक्स फाइल करता है और उसकी आय 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक है तो उन लोगों को 20 फीसदी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. वहीं, जिनकी आय 15 लाख रुपये से अधिक है, तो उन लोगों को 30 प्रतिशत आयकर देना होगा।
पुरानी कर व्यवस्था
वहीं अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है और वह पुरानी टैक्स व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा. वहीं, उन्हें 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स फाइल करना होगा. इसके बाद 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होगा.