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इनकम टैक्स : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को डेडलाइन के बारे में पता होना बेहद जरूरी है, ताकि आखिरी वक्त पर कोई हड़बड़ी न हो और आपका काम बिना पेनाल्टी के पूरा हो जाए.
इसके साथ ही करदाताओं को आयकर से जुड़े नए नियमों और कानूनों की जानकारी होना भी जरूरी है। समय-सीमा चूकने पर कभी-कभी कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए डेडलाइन और जरूरी तारीखों को लेकर कैलेंडर जारी किया है. इन तारीखों को ध्यान में रखकर आप अपने सभी काम तय समय में पूरे कर सकते हैं। यहां हमने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की पूरी जानकारी दी है।
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए कर कैलेंडर के अनुसार मई 2023 की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं
07 मई 2023
अप्रैल में एकत्रित टीसीएस और टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई, 2023 है। यह टीडीएस कर्मचारियों की कमाई पर काटा जाता है, जिसे नियोक्ता हर महीने की 7 तारीख तक आयकर विभाग के पास जमा कर देता है।
15 मई 2023
मार्च 2023 के महीने में धारा 194-झक के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि
मार्च 2023 के महीने में धारा 194-आईबी के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि
मार्च 2023 के महीने में धारा 194एम के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि
मार्च 2023 के महीने में धारा 194एस के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि
इसके अलावा अप्रैल के लिए फॉर्म 24जी जमा करने के साथ-साथ बिना चालान के टीडीएस-टीसीएस जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 मई तय की गई है। इतना ही नहीं, मार्च तिमाही के लिए टीसीएस स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख भी मई है। 15.
30 मई 2023
देश में अपनी कंपनी चलाने वाले ऐसे अनिवासी भारतीयों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 49सी का स्टेटमेंट 30 मई तक जमा करना होगा. इसके अलावा धारा 194-आईए, 194एम, 194-आईबी और 194एस के तहत काटे गए टीडीएस का चालान स्टेटमेंट अप्रैल माह में जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 मई है। इसके अलावा चौथी तिमाही का टीसीएस सर्टिफिकेट भी 30 मई को जमा किया जाएगा।
31 मई 2023
स्वीकृत सुपरएनुएशन फंड के ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए योगदानों से काटे गए कर की वापसी की यह अंतिम तिथि है।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 285बीए की उप-धारा (1) के तहत वित्तीय लेनदेन (फॉर्म नंबर 61ए में) के विवरण को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। यह रिपोर्ट योग्य खातों के वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग की समय सीमा भी है।
31 मई उन अनिवासी भारतीयों के लिए भी समय सीमा है जो पैन के लिए आवेदन करने के लिए भारत में किसी कंपनी के एमडी, निदेशक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक या सीईओ हैं।
31 मई पिछले वर्ष की आय के लिए अगले वर्ष या भविष्य में आवेदन करने के लिए धारा 11(1) के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन करने की अंतिम तिथि है।