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ITR फाइलिंग: अगर आपकी सैलरी से इनकम टैक्स के तौर पर काटी गई रकम ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स विभाग से रिफंड मिल जाएगा. इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है।
आय, देनदारियों और निवेश का खुलासा करने के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। उसी के आधार पर आप पर टैक्स देनदारी बनती है. आईटीआर दाखिल करते समय निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिकतम टैक्स रिफंड का दावा करना महत्वपूर्ण है। आइए आपको कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं, जो आपको आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। इससे आपके खाते में ज्यादा से ज्यादा रिफंड आएगा.
समय पर आईटीआर जमा करें
किसी भी कार्य में समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। इस बार आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करने से आप जुर्माने से बच जाएंगे और आपको समय पर अधिकतम रिफंड भी मिलेगा। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार अब तक पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए हैं.
सही कर व्यवस्था का चयन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट भाषण के दौरान नई कर व्यवस्था की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा था कि करदाताओं को उस व्यवस्था का चयन करना चाहिए जिसके तहत वे अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं। आपके लिए सही टैक्स व्यवस्था का चयन करना जरूरी है, जिसके आधार पर आपको रिफंड मिलेगा।
रिटर्न सत्यापित करें
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर इसका सत्यापन जरूरी है. यदि आपका रिटर्न सत्यापित नहीं है तो इसे अमान्य माना जाएगा। साथ ही समय सीमा खत्म होने के बाद करदाता को नया आईटीआर दाखिल करना होगा. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिफंड की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने रिटर्न को तुरंत सत्यापित करें।
दावा कटौती
आप सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), जीवन बीमा-चिकित्सा बीमा प्रीमियम और गृह ऋण ब्याज पर कटौती के पात्र हैं। आपको अधिकतम रिफंड के लिए इसका दावा करना चाहिए. आपको फॉर्म 16 में दिखाए गए कटौतियों और छूटों के अलावा अन्य सभी कटौतियों और छूटों की पहचान करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, किसी भी गलती से बचने के लिए अपने डेटा का मिलान करें।
वैध बैंक खाता
आपको बैंक खाते को सत्यापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आयकर फाइलिंग ई-पोर्टल पर सही ढंग से सत्यापित है। आयकर विभाग द्वारा रिफंड केवल अपने पोर्टल पर वैध बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। बिना किसी परेशानी के टैक्स रिफंड पाने के लिए बैंक खाता सत्यापित करें। इस तरह आप अधिकतम इनकम टैक्स रिफंड का फायदा उठा सकते हैं.
(pc rightsofemployees)