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निर्मला सीतारमण ऑन इनकम टैक्स: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 (31 जुलाई 2023) है। बता दें कि जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम है उन सभी लोगों को टैक्स देना जरूरी है।
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है. इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 (31 जुलाई 2023) है। बता दें कि जिन लोगों की टैक्सेबल इनकम है उन सभी लोगों को टैक्स देना जरूरी है। फिलहाल देशभर में टैक्स भुगतान की 2 व्यवस्थाएं हैं। एक नई कर व्यवस्था और दूसरी पुरानी कर व्यवस्था, जिसके तहत आप अपना टैक्स चुका सकते हैं। ऐसे में इस बार टैक्स भरने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा.
30 फीसदी टैक्स देना होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की थीं. इस बार निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए थे, जिसके बाद अगर आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है.
किसे देना होगा कितना टैक्स?
इस बार वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव किया है, जिसके बाद आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा जिन लोगों की आय 3 से 6 लाख के बीच है उन्हें इस पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक की आय वालों को 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वहीं, 9 से 12 लाख रुपये कमाने वालों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा.
इन लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
अगर किसी नौकरीपेशा की सैलरी 12 से 15 लाख है तो इन लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये सैलरी वाले लोगों को 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.
कब मिलेगा टैक्स छूट का लाभ?
आपको बता दें कि इस नई टैक्स व्यवस्था के तहत करदाताओं को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उन्हें किसी भी निवेश पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करते हैं तो आपको निवेश पर छूट का लाभ मिलेगा।
(pc rightsofemployees)