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Income Tax Return: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं तो अब आपको बड़े डिस्काउंट का फायदा मिलेगा. इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने दी है।
सरकार ने बताया है कि करदाताओं को पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था दोनों में छूट का लाभ मिल रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में ऐलान किया था कि सरकार द्वारा लागू की गई नई टैक्स व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट हो जाएगी. नई व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट दी जा सकती है.
नई टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव
इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. खास बात यह है कि आपको पहले से तय करना होगा कि आप किस टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स देना चाहते हैं। अगर आप खुद कोई टैक्स व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था में आपका आईटीआर अपने आप फाइल हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में भी बदलाव किया है।
अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो क्या करें?
आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में 10 लाख से ज्यादा आय वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी आय 10 लाख से ज्यादा है और आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. वहीं, 60 साल से 80 साल की उम्र के ऐसे सभी इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स भी 30 फीसदी स्लैब में आते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था चुनने से कितना होगा फायदा?
इसके अलावा अगर नई टैक्स व्यवस्था की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रेट 30 फीसदी है, लेकिन इस रेट पर 15 लाख से ऊपर की कमाई वालों को टैक्स देना होता है. अगर आपकी सालाना आय 15 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो आपको 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में जहां 10 लाख से ऊपर के लोगों को 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है. इसके अलावा नई व्यवस्था में 10 लाख से 12 लाख तक की आय वालों पर ही 10 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर सरकार 20 फीसदी की दर से टैक्स लगाती है.