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इनकम टैक्स: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. लोग लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उनके लिए इनकम टैक्स फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है।
वहीं, इस वित्त वर्ष से इनकम टैक्स को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं, जिसका असर लोगों पर दिखने वाला है। वहीं सरकार की ओर से आम जनता को टैक्स के मामले में भी काफी राहत दी गई है.
आयकर
अभी देश में नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से ITR फाइल करना होता है. दोनों कर व्यवस्थाओं में अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं। वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में लोगों को टैक्स में भी काफी राहत दी गई। इसका लोगों को काफी फायदा भी होने वाला है। टैक्स फाइलिंग में सरकार की ओर से लोगों को छूट दी गई है।
आयकर छूट
दरअसल बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 7 लाख रुपये तक है तो उसे नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स फाइल करने पर टैक्स नहीं देना होगा, यानी उसके टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब सालाना 3 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स होगा.
नई कर व्यवस्था
3 लाख रुपए सालाना तक की आय पर 0 टैक्स
सालाना 3-6 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
6-9 लाख रुपये सालाना तक की आय पर 10% टैक्स
सालाना 9-12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
सालाना 12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20 टैक्स
15 लाख रुपये से अधिक सालाना आय पर 30% टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोगों को 2.5 लाख रुपये की सालाना आय पर जीरो टैक्स देना होगा। वहीं, लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट मिलेगी।
(pc rightsofemployees)