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अगर आप पैन और आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं तो आपके पैन और आधार कार्ड की जानकारी जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में एक जैसी होनी चाहिए।
यदि ये विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही रोकी जा सकती है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके पैन और आधार कार्ड की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए ताकि आपकी सारी डिटेल दोनों दस्तावेजों में मैच हो जाए। अन्यथा आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है।
आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारक को सूचित किया कि कुछ कारणों से जनसांख्यिकीय विवरण बेमेल हो सकता है और आधार और पैन के लिंकेज को सफल होने से रोका जा सकता है। किसी भी मामले में
जनसांख्यिकीय विवरण बेमेल, पैन-आधार लिंकिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है और पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटीन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
आईटी विभाग के आधिकारिक ट्वीट के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करते समय जनसांख्यिकीय विवरण के बेमेल होने के कारण नाम, जन्मतिथि, लिंग में अंतर हो सकता है। किसी भी जनसांख्यिकीय विवरण बेमेल के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है और पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटीन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
इन वजहों से पैन-आधार लिंकिंग पर लग सकती है रोक!
पैन को आधार से लिंक करते समय जनसांख्यिकीय विवरण में विसंगति के कारण नाम, जन्मतिथि, लिंग में गलतियाँ हो सकती हैं।
सबसे पहले वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाकर पैन डिटेल्स अपडेट करें।
इसके बाद UTIITSL- https://www.pan.utiitsl.com/ पर जाएं।
इसके बाद https://ssup.uidai.gov.in/web/guests/update पर जाएं और अपना आधार कार्ड अपडेट करें।
इसके बाद वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर पैन आधार को दोबारा लिंक करने का प्रयास करें।
यदि लिंकिंग एप्लिकेशन अभी भी सफल नहीं है। तो आप पैन सेवा प्रदाता केंद्रों पर जाकर और 50 रुपये का मामूली शुल्क देकर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
यूआईडीएआई वेबसाइट के अनुसार, आधार में वास्तविक डेटा की तुलना में करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए आधार नाम में किसी भी छोटी गलती के मामले में, आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैन और आधार में जन्मतिथि और लिंग बिल्कुल एक समान होना चाहिए।
पैन कार्ड में नाम, फोन नंबर और जन्मतिथि कैसे बदलें
सबसे पहले आप NSDL ऑनलाइन पर जाएं - https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
फिर 'एप्लिकेशन प्रकार' ड्रॉपडाउन से 'पैन सुधार' विकल्प चुनें और अपना विवरण भरें।
इसके बाद कैप्चा कोड डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
आपको एक टोकन नंबर के साथ एक संदेश मिलेगा।
जारी रखें पैन एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। आपको ऑनलाइन पैन आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
पूर्वावलोकन फ़ॉर्म में अपना विवरण जांचें, कोई भी आवश्यक परिवर्तन करें और फिर भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
सारी जानकारी भरने और भुगतान करने के बाद एक रसीद स्लिप जेनरेट होगी। आपको इसे प्रिंट करना होगा और दस्तावेजों के भौतिक प्रमाण के साथ एनएसडीएल ई-गवर्नेंस कार्यालय में जमा करना होगा।
(pc rightsofemployees)