पैन-आधार लिंकिंग पर आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत, जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा?

Preeti Sharma | Monday, 03 Jul 2023 09:17:39 AM
Income Tax Department gave big relief on PAN-Aadhaar linking, know who will get its benefit

पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा खत्म हो गई है. जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक यह काम पूरा नहीं किया है, अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है.

हालांकि, इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि पैन-आधार लिंक न होने पर भी कुछ लोगों को राहत दी जा सकती है. जिन करदाताओं ने 30 जून की समय सीमा से पहले अपना आधार-पैन लिंकिंग शुल्क जमा कर दिया है। उनका PAN निष्क्रिय होने से बच जाएगा और इस मामले में राहत मिल जाएगी.

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन धारकों को पैन-आधार लिंकिंग की फीस चुकाने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे मामलों के लिए बताया जा रहा है कि चालान भुगतान की स्थिति आयकर पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद 'ई-पे टैक्स' टैब में चेक की जा सकती है। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

आयकर विभाग ने दी राहत.

विभाग ने एक ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे मामलों में जहां पैन कार्डधारक ने भुगतान कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी।

चालान रसीद डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है

आयकर विभाग ने कहा कि आधे पैन को लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. विभाग ने कहा कि जैसे ही पैन धारक सफल भुगतान पूरा करता है, उन्हें चालान की एक प्रति के साथ एक ईमेल भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें इसे अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

आपको बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है. कल यानी 30 जून 2023 इसे लिंक करने की आखिरी तारीख थी. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर पाया है और बाद की तारीख में इसे लिंक करना चाहता है, तो आयकर विभाग को जुर्माना देकर दोनों को लिंक कराया जा सकता है।

(pc rightsofemployees)



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.