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इनकम टैक्स फाइलिंग: भारत में भी लोगों को अपनी आय पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम पर टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए फाइल किया जाता है. इसके साथ ही लोग अपनी आय का खुलासा भी करते हैं।
वहीं इनकम टैक्स रिटर्न अलग-अलग इनकम के हिसाब से फाइल किया जाता है. हालांकि अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ लोगों का 30 फीसदी इनकम टैक्स भी कटने वाला है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित आय का खुलासा करने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
इनकम टैक्स रिटर्न
दरअसल, भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो सिस्टम हैं। इनमें से एक नई कर व्यवस्था है और दूसरी पुरानी कर व्यवस्था है। दोनों टैक्स सिस्टम में लोगों को अलग-अलग टैक्स स्लैब और अलग-अलग फायदे देखने को मिलते हैं। वहीं इन दोनों टैक्स स्लैब में अधिकतम 30 फीसदी टैक्स भी देना होता है. साथ ही अगर कोई तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नई कर व्यवस्था बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत कई अहम घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में अगर कोई करदाता नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक टैक्स फाइल करने का विकल्प चुनता है तो उसे अधिकतम 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
पुरानी कर व्यवस्था
वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइल करता है तो उसे भी अधिकतम 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है. पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है.
(pc rightsofemployees)