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पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी कई सुविधाएं भी बंद कर दी जाएंगी और आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा आप पैसों का लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे. बता दें कि फिलहाल आप 1000 रुपये जुर्माना देकर 30 जून 2023 तक आधार-पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं.
इन लोगों को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है.
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, लिंक करना हर उस उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक हो जाता है, जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और उसके पास आधार कार्ड भी है। हालाँकि, असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों के लिए यह लिंकिंग आवश्यक नहीं है।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है। उन लोगों के लिए भी लिंक करना जरूरी नहीं है जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है या फिर पिछले साल तक भारत के नागरिक नहीं हैं. आयकर विभाग के अनुसार, जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन से जोड़ना चाहते हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा।
पैन और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा।
— उस पर लिंक पैन आधार कार्ड के विकल्प पर जाएं और रजिस्टर पर क्लिक करें। इसमें आपको अपना पैन यूजर आईडी डालना होगा.
अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि दर्ज करके लॉग इन करें। आपके पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप अप विंडो खुलेगी।
– पैन के अनुसार, नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसे विवरण पहले से ही उल्लेखित होंगे। अपना आधार और पैन कार्ड विवरण सत्यापित करें। यदि विवरण मेल खाता है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "लिंक नाउ" बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
(pc rightsofemployees)