Income Tax 2023 : नए टैक्स सिस्टम के तहत इन व्यक्तियों को है छूट

varsha | Saturday, 25 Mar 2023 02:38:21 PM
Income Tax 2023: These people are exempt under the new tax system

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में नए टैक्स सिस्टम में काफी संशोधन का सुझाव दिया। ये परिवर्तन 2023-2024 के फाइनेंशली वर्ष में प्रभावी होंगे। भारत के केंद्रीय बजट 2020 ने एक नई कर प्रणाली का अनावरण किया जो किसी को भी टैक्स की कम रेट देता है जो विशिष्ट छूट और कटौती को छोड़ने के लिए तैयार है। फाइनेंशली  वर्ष 2022–2023 तक, करदाता पिछली प्रणाली के तहत पैमेंट जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं; हालांकि, नई प्रणाली 2023 की 1 अप्रैल को डिफ़ॉल्ट हो जाएगी।

अगर करदाता हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC), और अन्य जैसी छूट और कटौतियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो वे नई टैक्स प्रणाली के तहत कम टैक्स रेट्स का लाभ उठा सकते हैं।

इतने रुपए तक की इनकम वाले व्यक्तियों के लिए-

3 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
3 लाख रुपये और 6 लाख रुपये: 5% टैक्स
6 लाख रुपये और 9 लाख रुपये: 10% टैक्स
9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये: 15% टैक्स
12 लाख रुपये और 15 लाख रुपये: 20% टैक्स
15 लाख से ऊपर: 30% टैक्स

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई करदाता नई कर प्रणाली का ऑप्शन  चुनता है, तो वह धारा 80सी, धारा 80डी और अन्य कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

नई कर प्रणाली 2023-2024 के तहत छूट
टैक्स स्लैब को पुनर्गठित किया गया है, और अपकमिंग फाइनेंशली वर्ष से शुरू होकर, हर कोई डिफ़ॉल्ट रूप से नई टैक्स व्यवस्था का उपयोग करेगा। नई टैक्स संरचना में कम टैक्स रेट शामिल है लेकिन कोई छूट उपलब्ध नहीं है। टैक्स फ्री को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

मानक कटौती
एक वेतनभोगी करदाता को 50,000 रुपये तक की मानक कटौती का दावा करने की अनुमति है। नए टैक्स कानून के अनुसार, पारिवारिक पेंशनर्स प्रति वर्ष 15,000 रुपये की मानक कटौती के पात्र हैं।
 
नियोक्ता द्वारा एनपीएस योगदान
एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में, यदि आपकी कंपनी आपके एनपीएस अकाउंट में योगदान करती है, तो आप सकल इनकम से किए गए योगदान के लिए कटौती का दावा करने के योग्य हैं। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (2) के अनुसार, इस कटौती का अनुरोध किया गया है। पारिश्रमिक का 10% (बेसिक + डीए) धारा 80CCD(2) के तहत अधिक से अधिक काटा जा सकता है।

अग्निवीर कॉर्पस फंड
बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, अग्निवीर आयकर अधिनियम की नई प्रस्तावित धारा 80CCH के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में पेमेंट या डिपॉजिट की गई किसी भी राशि को इनकम से घटा सकता है।



 


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