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PC: tv9hindi
अगर आपने गलती से UPI के ज़रिए किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आपके गलत UPI पेमेंट को रिकवर करने का तरीका बता रहे हैं।
इस गाइड को फॉलो करके, आप बिना किसी भागदौड़ के 48 से 72 घंटों के भीतर ट्रांसफर की गई रकम वापस पा सकते हैं। बस कुछ ऑनलाइन शिकायत प्रक्रियाओं का पालन करें और आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा।
टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें
जैसे ही आपको पता चले कि UPI पेमेंट गलत तरीके से किया गया है, तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर पर कॉल करें। आप सीधे UPI सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके और सभी पेमेंट डिटेल देकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। RBI के नियमों के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन के बारे में सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को सूचित करने से आपको जल्दी रिफंड मिल जाएगा। आप समस्या की रिपोर्ट करने के लिए GPay, PhonePe, Paytm या किसी भी UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट पर भी कॉल कर सकते हैं।
NPCI पोर्टल पर शिकायत करें
यदि ग्राहक सेवा समस्या का समाधान नहीं करती है, तो आप NPCI पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले, आधिकारिक NPCI वेबसाइट पर जाएँ। "Get in touch" पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल आईडी आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें। सबमिट करने के बाद, "Dispute Redressal Mechanism" का चयन करने के लिए आगे बढ़ें। कंप्लेंट सेक्शन के अंतर्गत, UPI लेनदेन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्राजेंक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित लेनदेन डिटेल्स दर्ज करें। कारण पूछे जाने पर, "Incorrectly transferred to another account" चुनें और फ़ॉर्म जमा करें।
दूसरे बैंक या व्यक्ति से संपर्क करें
यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति या बैंक को पैसे हस्तांतरित किए हैं और आपके पास उनकी संपर्क जानकारी है, तो आप अपनी स्थिति बताने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि ट्रांसफर की गई राशि बहुत अधिक है और आप इसे वापस नहीं पा सकते हैं, तो आप पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। पुलिस का साइबर क्राइम सेल ऐसे मामलों में सहायता कर सकता है।
इन चरणों का पालन करके, आप अनावश्यक तनाव के बिना कुशलतापूर्वक अपना पैसा वापस पा सकते हैं।