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भारत सरकार ने PAN 2.0 अभियान के तहत हर नागरिक को केवल एक ही PAN कार्ड रखने का नियम लागू किया है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो उसे तुरंत सरेंडर करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
PAN 2.0 अभियान का उद्देश्य
सरकार ने नई तकनीक का उपयोग करके डुप्लिकेट PAN कार्ड्स का पता लगाने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बना दिया है। यह कदम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
PAN कार्ड क्या है और क्यों है जरूरी?
PAN (Permanent Account Number) एक 10 अंकों का अद्वितीय नंबर है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और शेयर बाजार में ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों के लिए अनिवार्य है।
कितने PAN कार्ड रख सकते हैं?
नियम के अनुसार, भारत में एक व्यक्ति के पास केवल एक PAN कार्ड होना चाहिए। एक से अधिक PAN कार्ड रखना नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
डुप्लिकेट PAN कार्ड हो तो क्या करें?
अगर आपके पास डुप्लिकेट PAN कार्ड है, तो उसे सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें: सबसे पहले, आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम से जुड़े PAN कार्ड्स की जानकारी लें।
- आवेदन पत्र भरें: डुप्लिकेट PAN कार्ड सरेंडर करने के लिए आयकर विभाग का अधिकारिक फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज जमा करें: अतिरिक्त PAN कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लगाकर आवेदन जमा करें।
- निकटतम आयकर कार्यालय जाएं: आप यह प्रक्रिया अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर भी पूरी कर सकते हैं।
सरेंडर न करने पर होगा जुर्माना
अगर आप डुप्लिकेट PAN कार्ड को सरेंडर नहीं करते, तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना तब लागू होगा जब यह पाया जाएगा कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है।