एचआरए कर छूट दस्तावेज़! एचआरए क्लेम के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज, यहां देखें पूरी लिस्ट

Preeti Sharma | Tuesday, 13 Jun 2023 06:43:01 AM
HRA Tax Exemption Documents! These documents are required for HRA claim, see the complete list here

HRA टैक्स छूट: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम आ गया है. ऐसे लोग, जो किराए के मकान में रहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

किराए पर रहने वाले लोगों को दिए जाने वाले किराए पर विशेष छूट पाने का प्रावधान है, लेकिन इस छूट को पाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके बिना आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं और आईटीआर फाइल करते वक्त टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं तो जानिए इस बेनिफिट को लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आप अपने माता-पिता के घर में रहते हुए भी HRA क्लेम कर सकते हैं।

अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं तो भी आप आयकर छूट पाने के लिए एचआरए के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग हर निजी कर्मचारी को एचआरए मिलता है, जो उसके सीटीसी का एक हिस्सा होता है। आयकर की धारा 10(13ए) के तहत एचआरए पर छूट का दावा किया जा सकता है।


ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के घर में रहता है तो वह उस मकान के किराए पर भी एचआरए छूट का दावा कर सकता है, बशर्ते उसके पास कोई ठोस दस्तावेज हो। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप 1 लाख रुपये तक के सालाना किराए पर किराए की रसीद के जरिए ही इस छूट का दावा कर सकते हैं.

वहीं, इससे अधिक किराए पर मकान मालिक का पैन कार्ड नंबर देना होगा। इसके बाद मकान मालिक को भी 1 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स देना होगा और आप उससे ज्यादा की रकम पर एचआरए क्लेम कर सकेंगे।

एचआरए क्लेम करने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस के तहत छूट पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास चुकाए गए किराए की रसीद जरूर होनी चाहिए। इसके बिना आप रेंट क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए अपने मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट करवा लें। यह भुगतान किए गए किराए का एक मजबूत प्रमाण माना जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट में आपका नाम, मकान मालिक का नाम, पता, पैन नंबर, आधार नंबर और उस राज्य के नियमों के अनुसार ड्यूटी रोकने का पेपर होना चाहिए। यदि आप इस पर कोई टीडीएस दे रहे हैं तो इस समझौते में उसका उल्लेख करें।

31 जुलाई तक करनी होगी ITR फाइल-

वित्त वर्ष 2022-23 या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौसम आ गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 तक तय की है. जबकि आप इसे लेट फीस के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं.

(pc rightsofemployees)



 


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