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नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) या एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम के तहत पेंशन के रूप में धनराशि मिलती है, लेकिन इमरजेंसी के समय भी इसका पैसा निकाला जा सकता है।
एनपीएस के तहत दो प्रकार के अकाउंट होते हैं - टियर 1 और टियर 2। टियर 1 अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता, जबकि टियर 2 अकाउंट से धन निकासी की जा सकती है। अधिकतर लोगों में यह भ्रम रहता है कि एनपीएस से पैसा केवल 60 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है।
???? इमरजेंसी में एनपीएस से पैसा कैसे निकालें?
स्टेप 1: सबसे पहले एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: लॉगिन करने के लिए PRAN नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। स्टेप 3: निकासी के लिए अनुरोध करें। स्टेप 4: निकासी फॉर्म और केवाईसी दस्तावेज जमा करें। स्टेप 5: डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा निकाल लिया जाएगा।
???? पैसा निकालने के जरूरी नियम:
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अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये से कम है, तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
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एनपीएस से जुड़ने के बाद कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए।
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योजना की अवधि में सिर्फ 3 बार पैसा निकाला जा सकता है।
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बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने या गंभीर बीमारी जैसी स्थिति में ही निकासी की जा सकती है।
???? कब बंद कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट? अगर आप एनपीएस खाता बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। खाता बंद करने का लॉक-इन पीरियड 5 से 10 साल का है। यदि आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं, तो 10 साल बाद ही खाता बंद कर सकते हैं।
इस प्रकार, एनपीएस से इमरजेंसी के समय धन निकालने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन नियमों का पालन करना आवश्यक है।