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प्रॉपर्टी किराये पर देने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बड़े से लेकर छोटे शहरों तक में मकान किराये पर दिये जा रहे हैं। किराया देने से आमदनी तो होती ही है, साथ ही आपके घर का रख-रखाव भी होता है. घर को किराये पर देने से पहले हमेशा रेंट एग्रीमेंट जरूर कराया जाता है. किराया समझौता दोनों पक्षों द्वारा सहमत नियमों और शर्तों को बताता है और असहमति के मामले में सबूत के रूप में कार्य करता है।
किराये का समझौता संपत्ति के मालिक और किरायेदार के बीच हस्ताक्षरित एक अनुबंध है जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आवासीय परिसर पर कब्जा करने का अधिकार देता है। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यह दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जबकि विवाद की स्थिति में यह कानूनी साक्ष्य के रूप में काम करता है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं तो इसके कई फायदे हैं।
रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?
ऐसे समय में जब मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं, किराया/पट्टा समझौते का मसौदा तैयार करना और इसे निकटतम उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराना आवश्यक है। किराये के समझौते को पंजीकृत करने से भविष्य के विवादों के संबंध में दोनों पक्षों के अधिकारों की कानूनी रूप से रक्षा होती है।
रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर न कराने के नुकसान
यदि रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं है तो केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अगर किरायेदार को प्रॉपर्टी 11 महीने से ज्यादा के लिए देनी है तो सभी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होगी. 11 महीने से कम के एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है.
क्या रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है?
कुछ शहर/राज्य ऐसे दस्तावेज़ों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। रेंट एग्रीमेंट या तो स्टाम्प पेपर पर मुद्रित होना चाहिए या पहले पृष्ठ पर ई-स्टाम्प चिपकाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में रेंट एग्रीमेंट का ऑनलाइन पंजीकरण संभव है। इसके लिए लोगों/मकान मालिकों को ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://efilingigr.maharashtra.gov.in/ereg/) पर जाकर एक प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफ़ाइल बनाने के बाद, उपयोगकर्ता को संपत्ति का विवरण जैसे गांव, तालुका, संपत्ति का प्रकार, इलाका, पता और अन्य उपलब्ध जानकारी दर्ज करनी होगी।
रेंट एग्रीमेंट कैसे रजिस्टर करें
सुरक्षा जमा, किराया और रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं के साथ एक किराये समझौते की रूपरेखा तैयार करें। पंजीकरण के लिए, संपत्ति के मालिक और किरायेदार दोनों को दो गवाहों के साथ उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। किसी एजेंट के माध्यम से किराये के समझौते के पंजीकरण की अनुमति नहीं है।
(pc rightsofemployees)