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BY HARSHUL YADAV
भारतीय रेलवे में लोअर बर्थ टिकट बुकिंग के नियमों में हालिया बदलाव आया है। भारतीय रेलवे, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल प्रणाली है, रोजाना लाखों यात्रियों की सेवा करता है। रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और सजा भी निर्धारित की गई है।
हाल ही में, भारतीय रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग के नियमों में परिवर्तन किया है। पहले जहां यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, अब यह अवधि 60 दिन कर दी गई है। लेकिन क्या इसने लोअर बर्थ बुकिंग के नियमों को भी प्रभावित किया है?
आपको बता दें कि लोअर बर्थ बुकिंग के नियम वही हैं, जो पहले निर्धारित किए गए थे। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको बुकिंग के समय लोअर बर्थ का विकल्प मिलता है। वहीं, यदि आप रेलवे टिकट काउंटर से टिकट बुक कर रहे हैं, तो रेजर्वेशन फॉर्म में भी लोअर बर्थ चुनने का विकल्प है। लेकिन, लोअर बर्थ की उपलब्धता के आधार पर ही आपको सीट आवंटित की जाएगी।
भारतीय रेलवे में लोअर बर्थ का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है, और इस पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि कोई यात्री चिकित्सा स्थिति के कारण यात्रा कर रहा है, तो वह ट्रेन में उपस्थित टीटीई से बात करके लोअर बर्थ प्राप्त कर सकता है। लेकिन, यह भी सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
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