How to file ITR: CA को पैसे देने की जरूरत नहीं, आप खुद ऐसे फाइल कर सकते हैं ITR

Preeti Sharma | Friday, 07 Jul 2023 10:12:10 AM
How to file ITR: No need to pay CA, you can file ITR like this yourself

ITR फाइलिंग की समय सीमा: आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा करीब आ रही है। इसके लिए अंतिम क्षण का इंतजार करना ठीक नहीं है. हम आपको बता रहे हैं कि आप खुद कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं...

आकलन वर्ष 2023-24 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। करदाताओं के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। इस माह का एक सप्ताह लगभग बीत चुका है. ऐसे में अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का समय बचा है.

अंतिम क्षण की प्रतीक्षा न करें

आमतौर पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का काम टालते रहते हैं। हालांकि आयकर विभाग लोगों को बार-बार आईटीआर भरने में लापरवाही न बरतने की सलाह देता है। मनुष्य यही सोचते बैठे रहते हैं कि अभी तो कितना समय बाकी है। ऐसे में वे फंस जाते हैं, क्योंकि ऐन वक्त पर पोर्टल पर भीड़ बढ़ने का खतरा रहता है।

पिछले साल नहीं बढ़ाई गई थी डेडलाइन

वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अन्य सरकारी समयसीमाओं की तरह इसे भी आगे बढ़ाया जाएगा. ऐसे लोगों को याद दिला दें कि पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई थी। इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की कोई गुंजाइश नहीं है.

इस तरह आप हजारों रुपये बचा सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई बहुत जटिल काम नहीं है. सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को भी लगातार आसान बना रही है. फॉर्म 16, फॉर्म 26एस, एआईएस, टीआईएस आदि दस्तावेजों ने आयकर रिटर्न दाखिल करना बहुत आसान बना दिया है। अगर आप खुद कोशिश करें तो कुछ आसान स्टेप्स में घर बैठे आराम से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए किसी सीए के पास जाकर हजार रुपये फीस देने की जरूरत नहीं है. आज हम इस काम में आपकी मदद करने जा रहे हैं...

ऐसे फाइल करें ITR (आईटीआर कैसे फाइल करें, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड)

सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉग इन करें
अगर अकाउंट नहीं बना है तो Now रजिस्टर पर क्लिक करके अकाउंट बनाएं
होम पेज पर e फ़ाइल विकल्प का चयन करें
अब फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का चयन करें
सबसे पहले असेसमेंट ईयर चुनने का विकल्प
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए पर्सनल विकल्प पर जाएं
अब सबसे महत्वपूर्ण बात उचित फॉर्म का चयन करना है
अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें
वेतनभोगी करदाता को पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा
आप अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस आदि से डेटा का मिलान कर सकते हैं।
रिटर्न का दावा करने से पहले जांच लें कि बैंक खाते का विवरण सही है या नहीं
सभी को क्रॉस-चेक करने के बाद ही आईटीआर सबमिट करें।
इसके बाद आईटीआर को ई-वेरिफाई करना भी जरूरी है।
यह काम आप बैंक डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन कर सकते हैं।
आयकर विभाग 3-4 हफ्ते में आईटीआर प्रोसेस करता है.
आप एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से कभी भी ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं

(pc rightsofemployees)



 


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