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आयकर विभाग प्रत्येक नागरिक को पैन नंबर जारी करता है, इसके जरिए वह संबंधित व्यक्ति के वित्तीय लेनदेन पर नजर रखता है। ताकि, सरकार से टैक्स चोरी न की जा सके और लोगों के साथ होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके.
निगरानी को और मजबूत करने के लिए आयकर विभाग ने सभी पैन यूजर्स को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने को कहा था। इसके बाद लिंक नहीं होने वाले पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय या अमान्य हो जाएंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपका पैन अवैध है या वैध.
कोई भी व्यक्ति या कंपनियां ऑनलाइन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन की वैधता या निष्क्रियता का आसानी से पता लगा सकता है। पैन कार्ड में दर्ज विवरण जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करके पैन को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो गाइडलाइंस के मुताबिक आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है. ऐसे में आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे और वित्तीय लेनदेन समेत कई अन्य तरह के काम में दिक्कत आएगी। आपका पैन वैध है या नहीं यह जांचने के लिए सुझाए गए चरणों का पालन करें।
सबसे पहले पैन विवरण सत्यापित करें
पैन यूजर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
ई-फाइलिंग होमपेज पर अपना पैन सत्यापित करें पर क्लिक करें।
वेरिफाई योर पैन पेज पर पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
इस तरह आपका पैन विवरण सत्यापित हो जाएगा।
पैन आधार लिंकिंग स्टेटस बताएगा कि पैन वैध है या अवैध
विवरण सत्यापित करने के बाद, आपको यह पता लगाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग स्थिति की जांच करनी होगी कि आपका पैन वैध है या अमान्य। हालांकि, अगर आपने 30 जून से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई के बाद आपका पैन अमान्य हो जाएगा।
पैन यूजर्स सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
क्विक लिंक सेगमेंट खोलें और लिंक आधार स्टेटस चुनें।
अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
'सी लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें।
आपको स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाई देगा।
यदि आपका पैन और आधार लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड के रूप में प्रदर्शित होगी। यदि लिंक नहीं किया गया है, तो यह दोनों कार्डों को लिंक करने का विवरण दिखाएगा।
(pc rightsofemployees)