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पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। यह समय सीमा खत्म होने के बाद जिन लोगों ने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, उनका पैन अब निष्क्रिय हो गया है। हालाँकि, ऐसा नहीं है कि अब पैन को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।
आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर आसानी से अपना पैन एक्टिवेट करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे अपना पैन दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं।
पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कैसे करें
पैन और आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें
लॉग इन करने के बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे निजी जानकारी मांगी जाएगी। इसे आपको भरना होगा. सभी कॉलम भरने के बाद 1000 रुपये जुर्माना राशि भरनी होगी.
आप ई-पे टैक्स के जरिए जुर्माने की रकम आसानी से चुका सकते हैं. इसके बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.
जुर्माना भरने के बाद 1 महीने तक इंतजार करना होगा
ऐसा नहीं है कि आप जुर्माना भर दें और उसके बाद आपका पैन एक्टिवेट हो जाएगा. पैन को दोबारा सक्रिय होने में एक महीना लगेगा. जुर्माना भरने के बाद आपको संबंधित विभाग को सूचित करना होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी पर विभाग 1 महीने बाद आपका पैन दोबारा एक्टिवेट कर देगा.
मान लीजिए कि आपने 2 जुलाई को जुर्माना अदा किया। इसके बाद दोबारा पैन एक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट करें तो आपका पैन 1 अगस्त को एक्टिवेट हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जुर्माना भुगतान अन्य भुगतानों के रूप में होगा। इसलिए जुर्माना अदा करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि सही विकल्प चुना गया है।
(pc rightsofemployees)