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नौकरीपेशा लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। एचआरए अब लगभग सभी कर्मचारियों के वेतन ढांचे का अहम हिस्सा है। यह एक भत्ता है, जो कंपनी कर्मचारी को मकान का किराया देने के लिए देती है।
हाउस रेंट अलाउंस एक ऐसा जरिया है, जिसके जरिए इनकम टैक्स भी बचाया जा सकता है। एचआरए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13ए) के तहत कुछ शर्तों के अधीन छूट प्राप्त है। वेतनभोगी व्यक्ति की कर योग्य आय की गणना एचआरए घटाने के बाद की जाती है। अगर कोई कर्मचारी अपने घर में रह रहा है और किसी भी घर का किराया नहीं देता है तो एचआरए पूरी तरह टैक्सेबल है।
HRA में टैक्स छूट का लाभ केवल वेतनभोगी व्यक्तियों को ही मिलता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस छूट का लाभ उन्हीं को मिलता है जो पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले एचआरए पर कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं। टैक्स छूट के लिए एचआरए का सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होना भी अनिवार्य है। खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। HRA टैक्स छूट चार कारकों पर निर्भर करती है। वेतन (मूल वेतन + डीए), वेतन में एचआरए घटक, भुगतान किया गया किराया और किराए के आवास का स्थान।
एचआरए छूट की गणना कैसे की जाती है?
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स2विन के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक सोनी का कहना है कि एक वेतनभोगी व्यक्ति घर के किराए के रूप में भुगतान की गई राशि पर एचआरए कर छूट का लाभ उठा सकता है। है। एचआरए छूट की गणना कई कारकों पर निर्भर करती है। यह छूट एचआरए के रूप में दी जाती है, मेट्रो शहरों में वेतन का 50% (मूल वेतन + डीए) और गैर-मेट्रो शहरों के लिए 40%, वार्षिक वेतन (मूल वेतन + डीए) के 10% से अधिक का भुगतान किया जा सकता है। भुगतान की गई राशि पर लिया गया।
एचआरए छूट का दावा कैसे करें?
सोनी का कहना है कि एचआरए में छूट पाने के लिए कर्मचारी को रेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट एंप्लॉयर के पास जमा कराना होगा। एचआरए छूट का दावा करने के लिए आपको अपने नियोक्ता को फॉर्म 12BB जमा करना होगा। इस फॉर्म में आपके भुगतान किए गए किराए, मकान मालिक का नाम और मकान मालिक के पैन का विवरण होता है। सालाना एक लाख रुपये से अधिक का किराया देने पर नियोक्ता को मकान मालिक का पैन नंबर देना होता है। एक कर्मचारी जो अपने माता-पिता के घर में रहता है और किराया चुकाता है, वह भी एचआरए छूट का हकदार है।