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नयी दिल्ली। अगर आप हायर पेंशन स्कीम का फायदा उठाकर अपने ईपीएस में योगदान बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है। पहले समय सीमा 26 जून थी, जिसे 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। अगर आप 1 सितंबर 2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य बने थे, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, ईपीएफओ में योगदान का नियम साफ है कि कर्मचारी के मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफओ में जाएगा, उतनी ही राशि नियोक्ता की ओर से भी योगदान की जाएगी. अब, नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत पेंशन शेयर के लिए और 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि के लिए है। लेकिन बेसिक सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, पेंशन का हिस्सा 1250 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ता.
पेंशन शेयर पर कैपिंग नियम 1 सितंबर 2014 को लागू हुआ था। कई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। मामला कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तो नहीं हटाई, लेकिन 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफओ में शामिल हुए कर्मचारियों को अपनी पूरी पेंशन हिस्सेदारी यानी 8.33 फीसदी पेंशन हिस्सेदारी का दावा करने का विकल्प दिया।
अब कितना EPS कटता है?
अगर आपने कभी EPFO पर अपना पासबुक चेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें पेंशन शेयर का भी एक कॉलम होता है. उस कॉलम में या तो 1250 रुपये दर्ज है या उससे कम है. नियम यह है कि नियोक्ता की तरफ से जो हिस्सा ईपीएफओ को जाता है उसका 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन में और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफओ को जाता है. लेकिन एक डिफॉल्ट नियम यह भी है कि पेंशन शेयर 1250 रुपये से ज्यादा नहीं दिया जाएगा.
हालांकि, जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ में शामिल हुए थे, उनके पास अपने पेंशन हिस्से के पूरे 8.33 फीसदी हिस्से का दावा करने का विकल्प है। यानी सिर्फ 1250 रुपये के बजाय जितनी उसकी पेंशन हिस्सेदारी असल में बनती है, उतनी रकम वह अपनी पेंशन हिस्सेदारी में शामिल कर सकता है. इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन में ज्यादा फायदा मिल सकता है.
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1 लाख रुपये है, तो उसका ईपीएफओ योगदान 12,000 रुपये होगा। इतनी ही रकम उनकी कंपनी EPFO में डालेगी. कायदे से पेंशन का हिस्सा 8330 बनता है, लेकिन नियम है कि पेंशन में 1250 ही जाएंगे। बाकी रकम ईपीएफ में जाएगी. लेकिन अगर आप अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आप पूरे 8330 रुपये पेंशन स्कीम में लगा सकते हैं.
आवेदन कैसे करें?
अगर आप उच्च पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज देने होंगे. यूएएन में, बस ई-सेवा पोर्टल पर जाएं और सदस्य इंटरफ़ेस पर जाएं और आवेदन करें।
आवेदन जमा होने के बाद कर्मचारी के नियोक्ता से सत्यापन मांगा जाएगा। ईपीएफओ अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे, सब कुछ सही होने पर बकाया ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो कर्मचारी और उसके नियोक्ता को इसे सुधारने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
(pc my fortune)