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इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी नौकरीपेशा लोग इसके लिए जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं. आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार और पैन कार्ड दो आवश्यक दस्तावेज हैं। अगर आप भी आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं और आपको अपना पैन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
इनकम टैक्स की ओर से ग्राहकों को ई-पैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां हम आपको इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप कैसे ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें ई-पैन कार्ड
ई-पैन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए अपने वेब ब्राउज़र में “https://www.incometax.gov.in/” टाइप करें। यदि आप यहां पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो “Register Yourself” के विकल्प पर क्लिक करके रजिस्टर करें और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहां लॉग इन करें। इसके बाद वेबसाइट पर “ई-पैन” सेक्शन पर जाएं।
ई-पैन का विकल्प चुनकर विवरण सबमिट करें
ई-पैन पेज पर आपको "नया पैन" या "पैन कार्ड रीप्रिंट" जैसे विकल्प मिलेंगे। आपके पास पहले से ही एक पैन कार्ड है जो खो गया है, इसलिए "पैन कार्ड रीप्रिंट" का विकल्प चुनें। यहां आपसे पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड आदि दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। पूरी जानकारी भरकर सबमिट करें। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। OTP डालकर वेरिफाई करें.
ई-पैन के लिए चुकानी होगी फीस
वेरिफिकेशन के बाद आपको ई-पैन के लिए फीस भी चुकानी होगी. आमतौर पर लगभग 50 रुपये का चार्ज लिया जाता है लेकिन यह थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। एक बार शुल्क भुगतान सफल हो जाने पर, आपको एक सत्यापन संदेश मिलेगा। इसके बाद ई-पैन पेज पर वापस जाकर अपना रजिस्टर्ड ईमेल चेक करें। आपको अपने ई-मेल पर ई-पैन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
(pc rightsofemployees)