- SHARE
-
सरकारी लघु बचत योजनाएं नए नियम: अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया है तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है।
अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया है तो यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब अगर आप भी इनमें से किसी सरकारी योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है
वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि छोटी सरकारी बचत योजनाओं का इस्तेमाल केवाईसी के तौर पर किया जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने के लिए पहले आधार नंबर देना होगा. इसके अलावा लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा. बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे.
6 महीने का समय दिया गया है
यदि आपने डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोलते समय आधार नहीं दिया है, तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। साथ ही निवेशक को खाता खोलने यानी छोटी बचत योजना में निवेश करने के 6 महीने के भीतर आधार नंबर देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि अब से लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
आपको आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची प्रदान करनी होगी।
इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए.
पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
(pc rightsofemployees)