इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया DA बढ़ाने का ऐलान, जानिए कितनी बढ़ी सैलरी?

Preeti Sharma | Friday, 14 Jul 2023 09:40:32 AM
Good news for these central employees, government announced to increase DA, know how much salary has increased

केंद्र सरकार के सीपीएसई के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। विभाग की ओर से 7 जुलाई 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1992 के वेतनमान पर औद्योगिक महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है.

बता दें कि सरकार उच्च मुद्रास्फीति के कारण लगातार बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए कर्मचारियों को डीए का भुगतान करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की नई दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हैं।

ये हैं DA की नई संशोधित दरें:

नई दरों के मुताबिक 3,500 रुपये प्रति माह तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 701.9 फीसदी यानी 15,428 रुपये होगा. वहीं, 3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 526.4 फीसदी होगा, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगा. 6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 421.1 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी।

नई दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी.


इस बढ़ोतरी के बाद अगर डीए की रकम 50 पैसे से ऊपर जाती है तो इसे 1 रुपये माना जाएगा और अगर इससे कम है तो इसे शून्य माना जाएगा. इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर डीए 150.75 रुपये है तो यह 151 रुपये माना जाएगा और अगर 150.45 रुपये है तो यह 150 रुपये ही माना जाएगा. कर्मचारियों के लिए डीए की नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी और पुरानी व्यवस्था के तहत हर प्वाइंट पर 2 रुपये माने जाएंगे. AICPI के एग्जीक्यूटिव के लिए 16215.75 रुपये DA दिया जाएगा.

महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना डीए की मौजूदा दर और मूल वेतन को गुणा करने के आधार पर की जाती है। इसका फॉर्मूला है {पिछले 12 महीनों का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2001=100-115.76/115.76}X100. इसी तरह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना की जाती है {(पिछले 3 महीनों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत) भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष -2001 =100) की गणना -126.33)/126.33} x 100 के रूप में की जाती है।

(pc rightsofemployees)



 


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