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सरकार की नई छुट्टी नीति: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति की घोषणा की थी। इसके तहत अब सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है. हालांकि नई अवकाश नीति में सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं. आइए जानते हैं कि इन छुट्टियों का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है।
अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सेवा मिलेगी. डीओपीटी ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर यह जानकारी दी है. अगर कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी.
आकस्मिक अवकाश 30 दिनों के लिए उपलब्ध है
मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी कैलेंडर वर्ष में कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती हैं. वहीं, किसी व्यक्ति की मदद के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष छुट्टी दी जाएगी, इसके नियम भी तय किए गए हैं.
अप्रैल में लागू हो चुके हैं ये नियम
नई अवकाश नीति अप्रैल माह से लागू हो गई है। डीओपीटी की ओर से दिए गए ज्ञापन में इन छुट्टियों की जानकारी दी गई है. हालांकि, इस नियम से कुछ कर्मचारियों को फायदा नहीं होगा. ये नियम सिर्फ कुछ कर्मचारियों के लिए हैं. यह नियम रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
(pc rightsofemployees)