Good new for PF Holders! पीएफ धारकों के खाते में 24,450 रुपए आएंगे

Preeti Sharma | Wednesday, 03 May 2023 03:01:06 PM
Good new for PF Holders! 24,450 rupees will come in the account of PF holders

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ खाते में जमा पर ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर 8.10% से 8.15% कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को अपना कार्यालय आदेश जारी किया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।


वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.10 फीसदी कर दी थी, जो 43 साल में सबसे निचला स्तर था. देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं.

यहां समझें कि अब पीएफ पर कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा

ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है। तो वहीं, कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी योगदान भी देती है। कंपनी के 12% योगदान में से 3.67% पीएफ खाते में जाता है और शेष 8.33% पेंशन योजना में जाता है। एक ही कर्मचारी के योगदान का सारा पैसा पीएफ खाते में जाता है।

ऐसे में मान लीजिए कि 31 मार्च, 2023 (वित्तीय वर्ष 2023-24 का ओपनिंग बैलेंस) तक आपके पीएफ खाते में कुल 5 लाख रुपये जमा हैं। ऐसे में अगर आपको 8.10 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है तो आपको 5 लाख पर 40,500 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं. लेकिन अब ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 फीसदी करने पर आपको 40,750 रुपये का ब्याज मिलेगा.

1952 में 3% ब्याज के साथ शुरू किया

1952 में पीएफ पर ब्याज दर महज 3 फीसदी थी। हालांकि इसके बाद यह बढ़ता ही गया। 1972 में पहली बार यह 6% से ऊपर पहुंचा था। 1984 में यह पहली बार 10% से ऊपर पहुंचा। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था।

इस दौरान पीएफ पर 12 फीसदी ब्याज मिलता था। इसके बाद ब्याज दर घटने लगी। 1999 के बाद से ब्याज दरें कभी भी 10% के करीब नहीं रही हैं। यह 2001 से 9.50% से नीचे बनी हुई है। यह पिछले सात वर्षों से 8.50% या उससे कम है।

ब्याज दर वित्तीय वर्ष के अंत में तय की जाती है।

पीएफ में ब्याज दर तय करने के लिए फाइनेंस इंवेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की पहली बैठक हुई है. यह इस वित्तीय वर्ष में संचित धन का लेखा-जोखा देता है। इसके बाद सीबीटी की बैठक होती है। सीबीटी के फैसले के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद ब्याज दर लागू होती है। ब्याज दर वित्तीय वर्ष के अंत में तय की जाती है।

(pc rightsofemployees)



 


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