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अगर आप विदेश में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने स्रोत पर कर संग्रह (TCS) लागू करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा. डेडलाइन बढ़ने से 30 सितंबर 2023 तक टीसीएस को लेकर पुराना नियम ही लागू रहेगा.
अभी टीसीएस की दर 5 फीसदी है. 1 अक्टूबर से यह बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी भारतीय ऑपरेटर से विदेश यात्रा पैकेज खरीदते हैं, तो ऑपरेटर आपसे पैकेज की कीमत पर 20% अतिरिक्त टैक्स वसूल करेगा।
टीसीएस नियम को समझाते हुए इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ अभिषेक अनेजा कहते हैं, “मान लीजिए कि आप दुबई जाने के लिए 20 लाख रुपये का पैकेज खरीदते हैं। इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको 40,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसकी वजह टूर पैकेज पर लगने वाला 20 फीसदी टीसीएस है।
Important changes w.r.t. Liberalised Remittance Scheme #LRS and Tax Collected at Source #TCS
No change in rate of #TCS for all purposes under #LRS and for overseas travel tour packages, regardless of mode of payment, for amounts up to ₹7 lakh per individual per annum
… pic.twitter.com/PCQlwavHZT
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 28, 2023
मौजूदा दर से इस विदेशी टूर पैकेज पर सिर्फ 10,000 रुपये का टीसीएस लगेगा. विदेशी टूर पैकेज के अलावा, यदि आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेशी मुद्रा डीलर से विदेशी मुद्रा खरीदते हैं, तो आपको 20% टीसीएस भी देना होगा।
(pc rightsofemployees)