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ESIC के प्रारंभिक पेरोल डेटा के अनुसार, लगभग 30,249 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं और कर्मचारियों को अप्रैल, 2023 के महीने में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) ने अप्रैल महीने में 17.88 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। जिसमें मार्च महीने की तुलना में मासिक आधार पर अप्रैल में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि ESIC के प्रारंभिक पेरोल डेटा के अनुसार, अप्रैल, 2023 के महीने में लगभग 30,249 नए प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए हैं और कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है, इस प्रकार अधिक कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है।
इसके अलावा, विचाराधीन महीने में ESIC के तहत औपचारिक क्षेत्र में नियोजित कुल कार्यबल का 47% 25 वर्ष तक की आयु के श्रमिकों का था, अप्रैल में जोड़े गए कुल 17.8 लाख औपचारिक श्रमिकों में से 8.3 लाख युवा थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में योजना में शामिल महिला कर्मचारियों की संख्या 3.5 लाख थी, इस साल अप्रैल में 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। इससे पता चलता है कि ईएसआईसी समाज के हर वर्ग को इसका लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत दो मुख्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है, दूसरा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। फंड का प्रबंधन ESIC द्वारा ESI अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है।
बता दें कि वेतन के रूप में प्रति माह 21,000 रुपये तक कमाने वाले सभी कर्मचारी अपने वेतन का 0.75% योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता 3.25% योगदान देता है, कुल योगदान 4% है, जिसका उपयोग कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और नकद लाभ के लिए किया जाता है। प्रदान करने के लिए किया जाता है।
जनवरी 2023 तक 131.6 करोड़ लाभार्थी थे
इस योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारी अपने और अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा उपचार, कुछ आकस्मिकताओं में बेरोजगारी नकद लाभ और महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व लाभ के हकदार हैं। रोजगार से संबंधित विकलांगता या मृत्यु के मामले में क्रमशः विकलांगता लाभ और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। जनवरी 2023 तक इस योजना में 33.9 करोड़ बीमित व्यक्ति और 131.6 करोड़ लाभार्थी थे।
(pc rightsofemployees)