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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना में अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी है। कुछ समय पहले ईपीएफओ की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था कि ईपीएस योगदान और अर्जित ब्याज का आकलन कैसे किया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि खाते में पर्याप्त शेष राशि होने पर पिछली देय राशि को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को किसी भी कमी को पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों से धन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एक बार उच्च पेंशन के लिए आवेदन ईपीएफओ द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, इसे ईपीएफ से ईपीएस खाते में स्थानांतरित या जमा कर दिया जाएगा। लेकिन ईपीएफ खाते से ब्याज की निकासी की जाएगी।
जब पूरी बकाया राशि की गणना की जाएगी। तो ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, फील्ड ऑफिस पेंशनर या कर्मचारी को देय राशि और किसी भी पैसे के बारे में सूचित करेगा जिसे ईपीएफ खाते से फिर से जमा करने या हटाने की आवश्यकता है। पेंशनभोगी या कर्मचारी को पूर्व या वर्तमान नियोक्ता द्वारा सूचित किया जाएगा।
उन्हें ईपीएफओ से उनकी पिछली या वर्तमान कंपनी या संगठन द्वारा भुगतान किए गए किसी भी बकाया के बारे में जानकारी मिलेगी। ईपीएफ खाते से ईपीएस खाते में स्थानांतरित की जाने वाली राशि का भी अतिरिक्त विवरण में खुलासा किया जाएगा। खाते के हस्तांतरण के लिए कर्मचारी की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके बाद सबसे पहले पीएफ बैलेंस से बकाया योगदान की राशि ब्याज समेत काट ली जाएगी।
कैसे जमा करें
ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से।
चेक द्वारा
चेक के पीछे निम्नलिखित सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए-
आवेदन पहचान पत्र
यूएएन/पीपीओ नंबर
नाम और मोबाइल नंबर
डिमांड नोटिस नंबर और तारीख
(pc rightsofemployees)