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ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले ईपीएस सदस्यों को अंशदान गणना की चिंता से राहत देने के उद्देश्य से एक पेंशन कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्य अब उच्च पेंशन पाने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की गणना कर सकते हैं। क्योंकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बकाया राशि का अनुमान लगाने के लिए एक्सेल उपयोगिता आधारित कैलकुलेटर जारी किया है। इसकी मदद से सदस्य यह जान सकेगा कि जरूरत पड़ने पर वह ईपीएफ बैलेंस से या अपनी बचत से अतिरिक्त भुगतान करेगा।
उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 26 जून, 2023 है। हालांकि, उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी निश्चित नहीं थे कि उच्च पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए उन्हें कैसे भुगतान करना होगा। ईपीएफओ ने अब कर्मचारियों के लिए भुगतान की गणना करना आसान बनाने के लिए कैलकुलेटर (ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेटर) लॉन्च किया है।
ईपीएफओ एक्सेल कैलकुलेटर कैसे डाउनलोड करें?
कोई भी कर्मचारी इस कैलकुलेटर को ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल से पेंशन आवेदन लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। कैलकुलेटर पोर्टल पर 'महत्वपूर्ण लिंक' पर उपलब्ध है।
उच्च पेंशन के लिए एक्सेल कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें?
इस कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में शामिल होने की तारीख पता होनी चाहिए। किसी कर्मचारी को ईपीएफ योजना में शामिल होने के समय या नवंबर 1995 की तारीख से, जो भी बाद में हो, वेतन राशि दर्ज करनी होगी।
कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख तक या फरवरी 2023 तक वेतन विवरण दर्ज करना होगा। एक बार सभी वेतन डेटा शीट में दर्ज हो जाने के बाद, यह अतिरिक्त ईपीएस योगदान की गणना करेगा जो ईपीएस सदस्यों को भुगतान करना होगा। इसके साथ ही एक्सेल यूटिलिटी 31 मार्च तक ब्याज दर की गणना भी करेगी। एक्सेल कैलकुलेटर में तीसरा टैब कुल राशि का सारांश दिखाता है जो ब्याज के साथ ईपीएफ खाते से ईपीएस खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
सरकार ने 3 मई 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी कि ईपीएफ खाते में नियोक्ता के योगदान से 1.16% का अतिरिक्त योगदान लिया जाएगा। ईपीएफ योजना कानूनों के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। कर्मचारी का 12 फीसदी हिस्सा EPF खाते में जाता है. वहीं, 12% नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% ईपीएस खाते में जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जाता है।
(pc rightsofemployees)