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ईपीएफओ गृह निर्माण के लिए अग्रिम: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों अंशधारकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
ईपीएफओ के तहत आने वाले अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको कई जरूरी कामों के लिए पैसा मिल सकता है। इसी तरह अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं तो ईपीएफओ भी आपको घर बनाने के लिए पैसे दे सकता है।
सदस्य को ईपीएफओ में 5 साल से सक्रिय होना चाहिए
ईपीएफओ के नियमों के तहत अगर आपके पास घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है तो आपको घर बनाने के लिए आसानी से एडवांस पैसा मिल सकता है। हालांकि, घर बनाने के लिए ईपीएफओ से एडवांस पैसा लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। अगर आप 5 साल से ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य हैं और आपके खाते में ब्याज समेत कर्मचारी अंशदान में 1,000 रुपये से अधिक है तो आपको घर बनाने के लिए अग्रिम धन मिल सकता है।
घर बनाने के लिए अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है
मकान बनाने के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को 3 अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार बांटा गया है। एडवांस के तौर पर मिलने वाली यह रकम आपके ईपीएफ खाते में जमा रकम, आपकी सैलरी और आपके घर को बनाने में खर्च की गई रकम पर निर्भर करती है।
पहला- आपके ईपीएफ में ब्याज समेत कुल कितनी रकम जमा है। दूसरा- आपका 36 महीने का कुल वेतन जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है और तीसरा- घर बनाने का कुल खर्च। इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी आपको उतना ही पैसा एडवांस के रूप में मिलेगा।
(PC rightsofemployees)